Korba

आदतन बदमाश चिन्ना पांडेय एक साल के लिए जिला बदर

जिला दंडाधिकारी कोरबा अजीत वसंत ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत आदेश दिए हैं।

कोरबा : आदतन अपराधी दीपक उर्फ चिन्ना पांडेय के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है। पुलिस की ओर से प्रस्तुत किए गए इस्तगाशा की सुनवाई के बाद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कोरबा अजीत वसंत ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत चिन्ना को 24 घंटे के अंदर कोरबा जिला समेत सीमावर्ती जिलों से बाहर चले जाने के आदेश दिए हैं।

शहर की पुरानी बस्ती स्थित ब्राह्माण मोहल्ला में निवासरत 34 वर्ष के चिन्ना पांडेय पर हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर अपराधिक मामले कोरबा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज है। कोरबा के अलावा गरियाबंद समेत कुछ अन्य जिलों में भी चिन्ना के अपराधिक घटनाओं की लंबी फेहरिश्त है। कई मामलों में जेल में रह चुका चिन्ना रिहा होने के बाद भी नहीं सुधरा। उसके अपराधिक प्रवृत्ति में सुधार नहीं होने पर उसके अपराधों की सूची तैयार कर जिला बदर की कार्रवाई के लिए पिछले दिनों जिला दंडाधिकारी को अनुशंसा की थी। सुनवाई के दौरान यह माना गया कि चिन्ना के क्षेत्र में उपस्थिति से चुनाव कार्य बाधित हो सकता है। इस दृष्टि से उसे कोरबा राजस्व जिला तथा समीपवर्ती जिला बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले क्षेत्र से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाने का आदेश जारी किया गया है। बिना अनुमति के उपरोक्त जिलों में चिन्ना के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है


Suraj Tandekar

Chief Editor

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