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चेक बाउंस के केस में महामाया ज्वेलर्स के प्रोपराइटर अनूप मजूमदार को एक माह कारावास की सजा व परिवादी को 90000/ रुपए प्रतिकर के रूप में अदा किए जाने हेतु न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया

विस्तार

दिनांक 03. 02. 2019. को हेमंत कुमार गौतम निवासी क्वा. न. एस. ई. 223 छ.रा. वि.मं. काली कोरवा तह व जिला कोरबा, (छ.ग) निवासी के द्वारा महामाया ज्वेलर्स में सोने की हर बनाने हेतु कुछ पुराने सोने की आभूषण वा ₹ 50000 केश दिया गया था

महामाया ज्वेलर्स के प्रोपराइटर अनूप मजूमदार द्वारा कहा गया कि तुम्हारा हार 10 दिन के अंदर तैयार होकर आ जाएगा तुम 10 दिन बाद आकर ले जाना जब 10 दिन बीत जाने के बाद हेमंत कुमार गौतम महामाया ज्वेलर्स गया तब ज्वेलरी दुकान के मलिक द्वारा कहा गया कि डिजाइन तैयार होने में थोड़ा और टाइम लगेगा तुम 2 से 4 दिन बाद फिर आना विगत दिन बचने के बाद जब हेमंत कुमार पुन: दुकान गया तो महामाया ज्वेलर्स के प्रोपराइटर अनूप मजूमदार द्वारा घूमने फिराने वाली बात कहने लगा और कहा कि इस बार तुम एक हफ्ते बाद आओ तुम्हारा सामान तुमको रेडी मिलेगा|इस तरीके की बातों का उल्लेख करते हुए पूरे तीन माह बीत चुके थे!

हेमंत कुमार गौतम द्वारा अनूप मजूमदार से दिए हुए पुराने सोने के आभूषण वा ₹50000 वापस दे दिया जाए की बात हेमंत कुमार गौतम द्वारा कही गई तब उस स्थिति में पैसे ना होने के कारण अनूप मजूमदार द्वारा हेमंत कुमार गौतम को दो चेक दिया गया जिसकी राशि क्रमशः50000, 24700, का चेक दिया गया

चक में दिए गए समय अवधि में जब चेक को बैंक में लगाया गया तब उसे खाते में बैलेंस नहीं थे जिसके कारण चेक बाउंस हो गया जिसकी जानकारी हेमंत कुमार गौतम के द्वारा अनूप मजूमदार को दिया गया अनूप मजूमदार द्वारा दो दिन बाद पुन: चेक को लगाने की बात कही गई किंतु खाते में पैसा ना होने के कारण चेक बाउंस हो गया

न्यायिक गतविधिया

हेमंत कुमार गौतम ने न्यायिक शरण लेने का फैसला लिया इसके लिए उसने अधिवक्ता रविंद्र पराशर व अधिवक्ता योगिस पोद्दार के द्वारा महामाया ज्वेलर्स के प्रोपराइटर अनूप मजूमदार को नोटिस भिजवाए नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर धारा 138 के तहत मामले न्यायालय में पंजीकृत किया गया

न्यायालय बृजेश राय, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा, छत्तीसगढ़।

अपराधिक प्रकरण क्रमांक 2937 /2019

अधिवक्ता रविंद्र पराशर व अधिवक्ता योगेश पोद्दार ने संपूर्ण मामला को न्यायालय के समक्ष दिनांक 10. 6 .2019 को परिवार पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अपराधिक विचरण तिथि 26.09 2019 दिया गया एवं सच को प्रदर्शित करने हेतु 11 .11 .2019 दिनांक न्यायालय के द्वारा दिया गया

मामलो को न्यायमूर्ति श्री बृजेश राय मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा छत्तीसगढ़ के द्वारा संपूर्ण मामलों को सुनने व साक्ष्य को देखने के बाद आरोपी अनूप मजूमदार को एक माह की कारावास की साधारण सजा वा फुल राशि₹90000 हेमंत कुमार गौतम को देने का आदेश दिया गया !

आरोपी का नाम

महामाया ज्वेलर्स प्रोपराइटर अनूप मजूमदार पिता दिलीप मजूमदार

पता लिक 104 शिवाजी नगर कोरबा

दुकान का पता महामाया ज्वैलर्स श्री राम जनरल स्टोर के पास निहारिका


Suraj Tandekar

Chief Editor

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