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Korba Crime News: चाकू से हमला कर हत्या करने वाले नाबालिग को 10 साल की सजा

न्यायालय कटघोरा द्वारा अपचारी बालक को दोषी पाते हुए धारा 302, 307 के तहत 10 वर्ष साधारण कारावास तथा 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

कोरबा | बहन के साथ गंदी बात करने का विरोध करने पर भाई की हत्या नाबालिग ने चाकू मार कर दी थी। मामले में सुनवाई के बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायालय एवं बालक न्यायालय कटघोरा ने 10 वर्ष की कारावास व 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।

मामला बांकीमोंगरा थाना अंतर्गत सात सितंबर 2022 का है। कुदरीपारा में कुलदीप केंवट की नाबालिग ने धारदार चाकू से वार कर हत्या कर दी गई थी। बीच बचाव कर रही उसकी बहन को भी चाकू से हमला कर घायल कर दिया था। पुलिस ने जांच उपरांत नाबालिग को न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक अशोक कुमार आनंद ने बताया कि सात सितंबर 2022 को कुलदीप की बहन अपनी सहेली के साथ अपचारी बालक के घर गई थी। वहां से उसने अपनी मां उमा को मोबाइल पर वहां होने की जानकारी दी और भाई कुलदीप को रात सात बजे लेने के लिए भेजने कहा। कुलदीप जब वहां पहुंचा तब उसकी बहन अपनी सहेली और अपचारी बालक के साथ खड़ी थी। उसे देखकर कुलदीप ने अपचारी बालक को बहन के साथ गंदी बातें करने से मना किया। इस पर दोनों के बीच विवाद और हाथापाई हुई। इससे आक्रोशित अपचारी बालक ने अपने घर से धारदार चाकू लाकर कुलदीप के बांये छाती पर वार कर दिया। कुलदीप का उसकी बहन ने बचाव किया। इस पर अपचारी बालक ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। इसे बांये हाथ की कलाई में चोंट आई और खून बहने लगा। बाद में घायल कुलदीप को बांकीमोंगरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसकी मृत्यु हो गई।

अतिरिक्त लोक अभियोजक आनंद ने बताया कि प्रकरण में सुनवाई के उपरांत बालक न्यायालय कटघोरा द्वारा अपचारी बालक को दोषी पाते हुए धारा 302, 307 के तहत 10 वर्ष साधारण कारावास तथा 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


Suraj Tandekar

Chief Editor

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